आरोपी-आरिफ उर्फ इज़हार
कानपुर । शहर के थाना बेकनगंज निवासी (फातिमा बदला नाम ) का जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है । जिस ने प्रेम विवाह चकेरी थाना अंतर्गत लाल बंगला निवासी आरिफ उर्फ इज़हार से किया था । पीड़ित का आरोप है आरिफ ने मुझ को अपने प्रेम जाल में फसाकर मुस्लिम रीति रिवाज़ व कोर्ट मैरिज कर शादी करी थी । शादी के दिन ही अपने दहेज को देखकर आरिफ ने काफी नाराज़गी जताई शादी के 1 माह बाद ही आरिफ उर्फ इज़हार का असली रंग सामने आया तो मैं दंग रह गयी । इज़हार उर्फ आरिफ का अपना इंटरनेट कैफ़े का काम है जहां तमाम तरह की लड़कियां आती है जिससे उसको लड़कियों से बात करने एव अन्य लड़कियों से अवैध संबंध की बात सामने आई जिस का सबूत आरिफ उर्फ इज़हार के मोबाईल में दूसरी लड़की के साथ फोटो मौजूद थे । जिस को देख कर पत्नी फातिमा ने नाराजगी जताई इस पर पति ने साफ कहा जैसा है वैसा ही रहेगा ज़्यादा विरोध किया तो दूसरी पत्नी भी घर पे ले आऊंगा इसके बाद उस ने मेरे साथ मार पीट शुरू कर दिया इज़हार को अश्लील वीडियो देखने की आदत थी उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती अप्रकृतिक संबंध बनाये जिस से उस के गुप्तांग में चोट आ गयी 4 महीने के बाद फातिमा के गर्भवती होने की जानकारी उसके पति को मिली तो वो आये दिन झगड़ा शुरू कर दिया कुछ माह पशचात 7 महीने होने पर पति इज़हार उर्फ आरिफ ने पत्नी को उसके मायके छोड़ दिया जिसके बाद उसने कभी मुड़कर नही देखा 9 माह होने पर फातिमा को बेटी पैदा हुई जिस को वो देखने भी नही आया फातिमा ने अपने माता पिता को बात करने के लिए ससुराल भेजा जिस पर आरिफ उर्फ इज़हार व उसके घर वालो ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया । जिस के बाद पीड़ित महिला संबंधित थाने के चक्कर लगाती रही थाने से आश्वासन के साथ कहा गया बात चीत करके निपटा लो आखिर थक कर पीड़ित महिला (डीआईजी/एसएसपी) प्रतिन्दर सिंह पास गई पूरी बात सुनने के बाद तत्काल डीआईजी ने चेकरी थाने को आदेश दिया जांच कर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाए जिसपर प्रभारी निरिक्षक चेकरी रवि श्रीवास्तव ने जांच कर तत्काल प्रभाव से मु०स०1098 धारा 498a/377/504/506/323/3/4 मुकदमा दर्ज किया गया ।
फ़ैज़ खान
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