कानपुर । कृषि अध्यादेश 2020″को लागू होने के तहत उ0 प्र0 में मंडियों के बाहर मंडी शुल्क समाप्त होने व मंडियों के अंदर मंडी शुल्क लागू रहने से गल्ला व सब्ज़ी मंडियों में प्रभावित होते व्यापार को बचाने व आने वाली खरीफ की फसल में किसानों को राहत देने के लिए मंडियों के अंदर भी मंडी शुल्क पूर्णतया समाप्त करके प्रति कुंतल मेंटिनेंस चार्ज लागू करने की मांग के सम्बंध में ज्ञापन । हम भारत सरकार द्वारा पूरे देश मे दिनांक 5 जून 2020 को ” कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020″ के लागू होने का स्वागत करते है,इस अध्यादेश के 6 जून 2020 से उत्तर प्रदेश में लागू होने के उपरांत उत्तर प्रदेश में गल्ला मंडियों व सब्ज़ी मंडियों के बाहर कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री होने पर कोई मंडी शुल्क नही लगेगा और न ही मंडी समितियों के कई कागजातों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा । यहां तक कि मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत भी नही होगी । हमारे संगठन का सुझाव है कि प्रदेश की गल्ला व सब्ज़ी मंडियो में मंडी शुल्क पूर्णतया समाप्त करके गल्ला,मोटा अनाज,गुड़ व सब्ज़ी में 5 रु प्रति कुंतल और दलहन,तिलहन व फल आदि में 10 रु प्रति कुंतल मेंटिनेंस चार्ज लिया जाय जिससे मंडियो की व्यवस्था के लिए खर्चे भी निकल सके और मंडी के अढ़तियों व व्यापारियों का सुचारू रूप से व्यापार होने के साथ साथ मण्डियों का स्वरूप भी बच सके । अतः आपसे हमारी विनम्रता पूर्वक मांग है कि कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020″अध्यादेश प्रदेश मे लागू होने के उपरांत कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की गल्ला व सब्ज़ी मंडियों में लागू मंडी शुल्क पूर्णतया समाप्त करके प्रत्येक जिंस पर प्रति कुंतल मेंटिनेंस चार्ज लागू करके प्रदेश में गल्ला व सब्ज़ी मंडियों के परिसर में व्यापार करने वाले व्यापारियों व किसानों को राहत देने की कृपा करें ।
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