
कानपुर यू एन टी । समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर आज गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है सोलंकी ने महिला का घर जलाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है ।अब यह मामला इसलिए भी अहम हो जाता है कि इरफान सोलंकी की सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है । वोटिंग की तारीख तय है माना जा रहा है कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में उपचुनाव को लेकर बहस होगी । इरफान सोलंकी की सीट काफी चर्चा में है इससे पहले 3 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी । तब इरफान सोलंकी के वकील और राज्य सरकार के वकीलों ने अपनी दलील पेश की थी । राज्य सरकार की ओर से इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाई जाने की मांग करते हुए हलफनामा दाखिल है । सुनवाई में इरफान सोलंकी के वकील ने राज्य सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया । अब मामले पर बहस होगी इरफान सोलंकी की अपील के अलावा इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफ़नामा दाखिल किया गया है । उनकी की तरफ से अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाई जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई है । इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजू मिश्रा की सिंगर में सुनवाई कर रही है ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी सहित तीन लोगों की जमानत मंजूर की थी । इन सभी पर बांग्लादेशी नागरिक को गलत तरीके से भारत में रुकने के लिए फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि बनवाने में सहयोग करने का आरोप है जमानत अर्जी पर न्याय मूर्ति राजू मिश्रा ने सुनवाई की और जमानत देने का आदेश दिया था ।
इरफान सोलंकी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है इससे पहले की सुनवाई में इरफान सोलंकी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था । कोर्ट ने दो हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा था । यूपी सरकार इस मामले में जवाब दाखिल कर चुकी है । कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलील पेश करेंगे ।कानपुर कि सीसामऊ विधानसभा म से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है सजा करने करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी । इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद है । इरफान के वकील उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक सजा के कारण विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा के सदस्यता चली गई है यदि सजा पर रोक की राहत मिलती है तो विधायकी वापस हो सकती है । कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान समेत पांच लोगों को 7 साल की कैद जुर्माने की सजा सुनाई है । आप को बताते चलें जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की महिला का घर जलाए जाने के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है । समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी शौकत पहलवान इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 30000 ₹500 का जुर्माना लगाया था नजीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जहाज में उठाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया था ।
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