- फिल्म निर्देशक शिरीश कुन्दर को मिली अदालत से राहत – उ0प्र0 के मुख्यमंत्री पर की थी टिप्पणी।
(दाऊद इब्राहिम को सी.बी.आई. का चीफ तथा विजय माल्या को आर.बी.आई. का गवर्नर बनाने को कहा था )
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने फिल्म निर्देशक शिरीश कुन्दर को राहत दे दी है।
विदित हो कि चेतन भगत द्वारा उ0प्र0 के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महन्त श्री आदित्य नाथ योगी जी की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए लेखक चेतन भगत ने टिविट् किया था कि ‘‘यदि किसी कक्षा में सबसे शैतान बच्चे को कक्षा का माॅनीटर बना दिया जाए तो वह अच्छा लड़का हो जायेगा।‘‘ चेतन भगत के इस तर्क पर टिप्पणी करते हुए लगभग 2500 से अधिक लोगों ने अपने-अपने विचार टिविट् किये। फिल्म निर्देशक शिरीश कुन्दर ने चेतन भगत के उक्त तर्क से के संदर्भ में यह टिविट् किया था कि यह तर्क माना जाए तो दाऊद इब्राहिम को सी.बी.आई. का चीफ तथा विजय माल्या को आर.बी.आई. का गवर्नर बना दिया जाए।
विदित हो कि उक्त टिप्पणी को वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महन्त श्री आदित्य नाथ योगी जी को अपमानित किये जाने की टिप्पणी मानते हुए ठाकुर द्वारा ट्रस्ट अयोध्या के सचिव श्री अमित कुमार तिवारी ने स्थानीय थाना हजरतगंज में श्री शिरीश कुन्दर के विरूद्ध इन्फारमेशन टेक्नालाॅजी एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) धारा- 66 के अन्तर्गत एफईआर दर्ज करायी थी। जिससे क्षुब्ध होकर श्री शिरीश कुन्दर ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या- 7550/एमबी/2017 प्रस्तुत कर उक्त अपराध से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचना की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री शिरीश कुन्दर के तथ्यों को स्वीकार करते हुए उक्त अपराध में श्री शिरीश कुन्दर की गिरफ्तारी पर अगली सूनवाई तक रोक लगा दी है |
उक्त मुकदमें की पैरवी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में अधिवक्ता विमल कुमार एवं अधिवक्ता प्रशान्त कुमार द्वारा की गयी।
प्रशान्त कुमार
अधिवक्ता
फ़ोन: 9208000000
Leave a Reply