
रामपुर की एम.पी.-एम.एल.एल. कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है. तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा ।
बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का याह केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है । भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था मुक़दमा दर्जतब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था । इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था । उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है ।
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