कानपुर । कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहडी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्सा/ई-रिक्सा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार ₹1000.00 की धनराशि फिलहाल एक माह के लिये दिये जाने के सरकार के निर्णय के क्रम में प्रगति मण्डलायुक्त द्वारा अपर श्रमायुक्त, कानपुर मण्डल के साथ बैठक कर समीक्ष की गयी । संयुक्त आयुक्त खाद्य कानपुर मण्डल, कानुपर द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्यान्न वितरण योजना अन्तर्गत माह जून, जुलाई व अगस्त, 2021 के लिये अन्त्योदय प्रति कार्ड धारक को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहू व 15 किग्रा0 चावल) व पात्र गृहस्थी कार्ड प्रति यूनिट 5 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहू व 02 किग्रा0 चावल) निःशुल्क वितरण किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है । माह जून, 2021 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण दिनांक 20.06.2021 से दिनांक 31.06.2021 तक किया जायेगा, इसी प्रकार माह जुलाई व अगस्त, 2021 का वितरण सम्बन्धित माह की निर्धारित तिथियों में उपरोक्तानुसार किया जायेगा । मण्डलायुक्त द्वारा संयुक्त आयुक्त खाद्य कानपुर मण्डल को निर्देशित किया गया कि मण्डलीय अधिकारियों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की रैण्डम आधार पर सत्यापन कराया जाय ।
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